Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021

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    Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021

    Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021 की राज्य सरकार ने पुरे प्रदेश में होने वाली कन्या भ्रूण हत्याओ को रोकने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना 2021 (Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021) को जारी रखी है |

    Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021

    भारतीय केंद्र सरकार द्वारा इस धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में किया गया था | जिसके बाद देश के कई अन्य राज्यों ने इस धन लक्ष्मी योजना को अपने राज्य में शुरू किया था | देश में बालिकाओ के प्रति समाज में व्याप्त सोच को बदलने के और समाज में लडकियों के प्रति एक अच्छी सामाजिक भावना के लिए इस तरह की योजना की आवश्यक्ता भी थी |

    छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना के लाभ:-

    Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021 के सम्पूर्ण लाभ कन्या के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होने तक पुरे दिए जाएंगे :-

    इस प्रकार इस योजना Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021 के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और उनका समय निचे पूरे विवरण के साथ बताया गया है :-

    विवरण देय राशि
    जन्म तथा जन्म के पंजीकरण पर मिलने वाली राशी 5000
    टीकाकरण – पर मिलने वाली सहायता राशी :-
    6 सप्ताह पहले टीकाकरण पर 200
    14 सप्ताह दुसरे टीकाकरण पर 200
    9 सप्ताह तीसरे टीकाकरण पर 200
    16 सप्ताह चोथे टीकाकरण पर 200
    24 माह के टीकाकरण पर 200
    सम्पूर्ण टीकाकरण होने पर 250
    शिक्षा ग्रहण करते समय मिलने वाली सहायता राशी :-
    पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 1000
    पहली कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर 500
    दूसरी कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर 500
    तीसरी कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर 500
    चौथी कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर 500
    पांचवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर 500
    छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 1500
    छठवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर 750
    सातवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर 750
    आठवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर 750

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    इस सहायता के अलावा बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद विवाह करने पर भी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी |

    Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021 के लिए योग्यता और शर्ते :-

    • बालिका के जन्म का पंजीकरण किया हुआ होना चाहिए
    • टीकाकरण पुरे कियें हुए होने चाहिएं
    • स्कूल में पंजीकरण तथा शिक्षा ग्रहण अनिवार्य
    • 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होनी चाहिए

     

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