Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021 की राज्य सरकार ने पुरे प्रदेश में होने वाली कन्या भ्रूण हत्याओ को रोकने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना 2021 (Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021) को जारी रखी है |
Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021
भारतीय केंद्र सरकार द्वारा इस धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में किया गया था | जिसके बाद देश के कई अन्य राज्यों ने इस धन लक्ष्मी योजना को अपने राज्य में शुरू किया था | देश में बालिकाओ के प्रति समाज में व्याप्त सोच को बदलने के और समाज में लडकियों के प्रति एक अच्छी सामाजिक भावना के लिए इस तरह की योजना की आवश्यक्ता भी थी |
छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना के लाभ:-
Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021 के सम्पूर्ण लाभ कन्या के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होने तक पुरे दिए जाएंगे :-
इस प्रकार इस योजना Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021 के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और उनका समय निचे पूरे विवरण के साथ बताया गया है :-
विवरण | देय राशि |
जन्म तथा जन्म के पंजीकरण पर मिलने वाली राशी | 5000 |
टीकाकरण – पर मिलने वाली सहायता राशी :- | |
6 सप्ताह पहले टीकाकरण पर | 200 |
14 सप्ताह दुसरे टीकाकरण पर | 200 |
9 सप्ताह तीसरे टीकाकरण पर | 200 |
16 सप्ताह चोथे टीकाकरण पर | 200 |
24 माह के टीकाकरण पर | 200 |
सम्पूर्ण टीकाकरण होने पर | 250 |
शिक्षा ग्रहण करते समय मिलने वाली सहायता राशी :- | |
पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर | 1000 |
पहली कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर | 500 |
दूसरी कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर | 500 |
तीसरी कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर | 500 |
चौथी कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर | 500 |
पांचवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर | 500 |
छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर | 1500 |
छठवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर | 750 |
सातवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर | 750 |
आठवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति होने पर | 750 |
इसे भी पढ़े = राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021, Online आवेदन
इस सहायता के अलावा बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद विवाह करने पर भी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी |
Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana 2021 के लिए योग्यता और शर्ते :-
- बालिका के जन्म का पंजीकरण किया हुआ होना चाहिए
- टीकाकरण पुरे कियें हुए होने चाहिएं
- स्कूल में पंजीकरण तथा शिक्षा ग्रहण अनिवार्य
- 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होनी चाहिए